
इंडिया फ़र्स्ट । भोपाल ।
मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक गुरुवार को विधानसभा में हुआ पारित ।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा लगातार कहते आए थे कि जिस घर से पत्थर आएगा उस घर के पत्थर निकाले जाएंगे । बुधवार को उन्होंने सदन में विधेयक पेश किया और एक दिन बाद यानी गुरुवार को कानून पास हो गया । इस क़ानून के बनने के बाद निश्चित तौर पर आंदोलन,अनशन के नाम पर दंगे अब मध्य प्रदेश में बैन होंगे और दंगों से होने वाली शासकीय सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। बिल में सम्पत्ति नुकसान के मूल्यांकन की दुगनी भरपाई का प्रावधान भी है । ( देखिये वीडियो )
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