
इंडिया फर्स्ट।
भोपाल का एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट कांग्रेस के सीनियर लीडर व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में शनिवार को सुनवाई करेगा। मामला साल 2014 में दिए गए दिग्विजय के एक बयान से जुड़ा है। इसमें उन्होंने बीजेपी नेता वीडी शर्मा को बिचौलिया कहा था। शर्मा के आवेदन पर कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था। आईपीसी की इस धारा में 1 से 2 साल की सजा का प्रावधान है।
बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कोर्ट में शिकायत दी थी कि दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय ने कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं। उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है। इस बयान को आम लोगों द्वारा पढ़ा और सुना गया है। इससे उनकी छवि धूमिल हुई है।
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