#indiafirstnews
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद असम के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने एक अभियान चलाकर अनुच्छेद 371 को हटाए जाने की अफवाह फैलाई।
उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 68वीं पूर्णकालिक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहां के लोगों को डर था कि अनुच्छेद 371 भी हटाया जाएगा। मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।’’
‘अनुच्छेद 370 अस्थायी थी, जबकि 371 एक विशेष प्रावधान’
शाह ने कहा, ‘‘मैंने संसद में भी स्पष्ट किया था और यहां भी कहना चाहूंगा कि इसे नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी। जबकि अनुच्छेद 371 एक विशेष प्रावधान है। दोनों में यह मूल अंतर है। नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 371 और 371 (ए) से लेकर 371 (जे) के तहत सभी प्रावधानों का सम्मान करती है।’’
अमित शाह ने कहा, ‘‘मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक भी घुसपैठिए को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। असम में समय पर एनआरसी का काम पूरा हो गया।’’ शाह उत्तर-पूर्व काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यहां 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की। असम के 3 करोड़ 30 लाख 27 हजार 661 लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन किया था। 31 अगस्त को जारी लिस्ट में तीन करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों के नाम आए। जबकि 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं थे।
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.