इंडिया फर्स्ट। भोपाल व्यापारियों को अब टैक्स भरने के बाद दो साल तक पुराने रिफंड लेने की सुविधा मिलेगी। अभी इसकी सीमा दो साल तक ही थी। लेकिन यह तय नहीं था कि यह कब से प्रारंभ मानी जाएगी। जीएसटी विभाग ने रिफंड और टैक्स क्रेडिट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू …