भोपाल में खुलेंगे कोचिंग संस्थान, 50 प्रतिशत उपस्थिति की होगी अनुमति

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोचिंग संस्थानों को खोले जाने का आदेश दे दिया गया है। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 के तहत कोचिंग संस्थानों को खोले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे सशर्त हटा लिया गया है। 
कलेक्टर अविनाश लवानिया के अनुसार कोचिंग संस्थानों को खोले जाने को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई को भी जारी किया जा सके और संक्रमण के खतरे को भी रोका जा सके। उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही कोचिंग संस्थान संचालित किए जा सकेंगे। अगर, ऐसा नहीं होता पाया गया तो कोचिंग सेंटर को सील कर संचालक पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

लंबे समय से बंद चल रहे कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इस दौरान कोचिंग बंद होने के चलते आर्थिक तंगी का हवाला दिया था। मुख्यमंत्री ने नियम- शर्तों के साथ कोचिंग संस्थानों को शुरू करवाने का आदेश जिला कलेक्टरों को दिया था। इसके बाद ही भोपाल में कोचिंग संस्थान को खोले जाने की अनुमति दी गई है।

 

 

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