ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, 5 याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज

इंडिया फर्स्ट | प्रयागराज |

ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी (5) याचिकाएं खारिज कर दी हैं

ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी (5) याचिकाएं खारिज कर दी हैं. यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी.

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी, कल होगा फैसला | uttar pradesh varanasi court hearing live update on gyanvapi masjid advocate ...

इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था. कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं ASI सर्वे आदेश के खिलाफ थीं.

दो याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी. तीन याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. indiafirst.online

Comments are closed.

Check Also

Administration carries out road widening work in Dalmandi, police force deployed

Public First | Varanasi | Rajesh Dubey A major road widening operation is underway by the …