
इंडिया फर्स्ट। लखनऊ। लखनऊ कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा हुई है। उसने 4 अप्रैल 2022 को मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर बांका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। अप्रैल 2022 में मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर के गोरखनाथ थाने में दर्ज कराई थी। लखनऊ में NIA/ATS की अदालत के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। इसके बाद कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान व उनके राइफल को उठाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके बांका नीचे गिर गया। जिसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया गया था।
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