
इंडिया फर्स्ट ब्यूरो।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।
किला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोपहर करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2.15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।
आर्यन को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया
इस बीच NCB ने आर्यन समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल और दोनों फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन को क्वारैंटाइन सेल में रखा गया है। वैसे तो उनका RTPCR टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारैंटाइन सेल में रखने का नियम है।
कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपियों को NCB के लॉकअप में ही रखा गया था।
मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी
क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में अब तक 18 लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। इनमें से 8 लोग न्यायिक हिरासत में और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं। अदालत ने जिन्हें जेल भेजा है उनमें आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धामीचा और नूपुर सतीजा शामिल हैं। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।indiafirst.online