
इंडिया फर्स्ट। भोपाल। प्रसन्ना शाहणे।
मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब (heritage liquor ) को बिक्री को लेकर नई योजना तैयार की जा रही है। इसके अनुसार पहले से संचालित हो रही कंपोजिट शराब की दुकानों पर हेरिटेज शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके लिए अब अलग से दुकान खोली जाएगी। वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए हेरिटेज पॉलिसी का प्रावधान तैयार किया है। और जल्द ही कैबिनेट में इस प्रावधान को मंजूरी के लिए लाया जाएगा।
इंडिया फर्स्ट न्यूज़ से एक्सक्लूसिव चर्चा में मप्र के आबकारी और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा (minister jagdish devda ) ने बताया की एमपी की ये हैरीटेज़ शराब पूरी तरह से महुआ के फूलो से तैयार की जायेगी। इस शराब में किसी भी प्रकार का कैमिकल उपयोग में नही लाया जायेगा। इस हैरीटेज़ शराब से आदिवासी अंचलो के युवाओं को बड़ी संख्या में रोज़गार मिलने की संभावना है। दरअसल, हेरिटेज शराब को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू ऐडेड टैक्स में 2 साल और एक्साइज ड्यूटी में 6 साल तक की छूट देने का प्रावधान पॉलिसी में किया गया है। वहीं एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलने के चलते हेरिटेज शराब उत्पादन की लागत में कमी हो सकेगी।लेकिन शराब की कीमत क्या होगी वह अब तक तय नहीं किया गया हैं। शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला पानी उच्च गुणवत्ता का होगा। वहीं हेरिटेज शराब बनाने वाले हर स्व सहायता समूह को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेट लेना होगा।
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