नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक

इंडिया फर्स्ट। नूंह।

हरियाणा के नूंह में सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया है। सरकार की डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ 3 वकील हाईकोर्ट में गए थे। इस बारे में पूरा ब्यौरा आना बाकी है। तोड़फोड़ की कार्रवाई पिछले 4 दिन से चल रही थी।

इससे पहले 3 दिन में प्रशासन नूंह में 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल को गिरा चुका है। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। कल प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई, उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था लेकिन उसने दंगाईयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका।

नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए।

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