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इंडिया फर्स्ट। भोपाल
पी.डब्ल्यू.डी. के चार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। ये मामला PWD के चीफ इंजीनियर व्ही के अरक, चीफ इंजीनियर संजय खान्डे, सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर घनश्याम सक्सेना, एसडीओ ए ए गौरी और ठेकेदार आर के गुप्ता के खिलाफ धारा 420,166,467,468,471,120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।इन सभी पर छह करोड़ रुपये की सड़क निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगे थे।जानकारी के मुताबिक टीलाखेड़ी से लसुड़िया, घाट पिपलिया, घाट धाकड़, दुवली रोड की 17.64 कि.मी. का निर्माण हुआ था।
सड़क निर्माण शासन के मापदण्डों के अनुसार होना था, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से चलते घटिया स्तर का निर्माण कार्य कराया गया और आसपास के गाँव वालों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके आधार पर शासन ने कमेटी बनाकर जाँच कराई गई थी, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई एवं जाँच में यह भी साफ हुआ कि ठेकेदार एवं पी.डब्ल्यू.डी.अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण हुआ कुछ समय में ही रोड उखड़ गई|
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