
इंडिया फर्स्ट। उत्तरप्रदेश
उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को उत्तरप्रदेश के रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें आजम खान और उनके पूरे परिवार को ये सजा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने के मामले में सुनाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला झूठे जन्मप्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनकी 25 साल नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरते समय अपने जन्म से जुड़े गलत दस्तावेज जमा किए थे।
क्या है आजम खान का पूरा मामला ?
आपको बता दें भाजपा नेता आकाश सक्सेना और बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र विधायकी चुनाव लड़ने की नहीं है यह कहते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, अब्दुल्ला आजम गलत जानकारी देने के बाद भी रामपुर जिले की स्वार सीट से चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें तब बढ़ी जब चुनाव के बाद में इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। तब से ही यह मामला न्यायालय में चल रहा है। हालाँकि अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ चूका है।
इन लोगों को सुनाई सजा
आपको बता दें इस मामले में अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है।