
इंडिया फर्स्ट | नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट में CJI बोले- आर्टिकल 370 अस्थायी था; सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते
धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
मोदी सरकार का धारा 370 हटाने का फैसला सही – SC
राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल की वजह नहीं – सुप्रीम कोर्ट
धारा 370 हटाना संवैधानिक तौर पर वैध
फैसला संवैधानिक तौर पर सही था – SC
राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार – SC
5 अगस्त 2019 का सरकार का फैसला बना रहेगा
धारा 370 अस्थाई प्रावधान था – SC
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। CJI चंद्रचूड़ ने कहा – आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
CJI ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है।
चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। CJI ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं।