वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानीं, कहा- केस सुनने लायक; 22 सितंबर को अगली सुनवाई

इंडिया फ़र्स्ट । वाराणसी ।

ज्ञानवापी पर आया बड़ा फ़ैसला। हिन्दू याचिककर्ताओं के पक्ष में फ़ैसला
मुस्लिम पक्ष की अर्ज़ी की ख़ारिज ,श्रृंगार गौरी केस में होगी सुनवाई
अगली सुनवाई – 22 सितंबर को
ज्ञानवापी पर मिले सुबूतों को आधार माना गया

कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थीं। कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था, ‘शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी, ताकि आदेश के बाद कानून-व्यवस्था के हालात न बिगड़ें।’

indiafirst.online

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