इंडिया फर्स्ट न्यूज़। पटना। राजीव नगर आवास बोर्ड की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। आवास बोर्ड और प्रशासन की ओर से लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले पांच-पांच लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ …