
इंडिया फर्स्ट | भोपाल |
मध्यप्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में अब इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी किए हैं। यदि निकाय किसी कारणवश इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद सकते तो वे विभाग की अनुमति लेकर ही गैर इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियां खरीद सकेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश की सभी निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए डीजल, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन हो रहा है। नए आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के संचालन से प्रदेश के निकायों में वायु प्रदूषण में कमी के साथ ईंधन पर निर्भरता कम होगी। विभाग द्वारा पूर्व में तैयार की गई मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी संशोधित किया गया है। जिससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए अनुकूल माहौल स्थापित करने एवं इलेक्ट्रिक चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण में प्रगति होने की संभावना है।
अनुमति के बिना नहीं खरीद सकेंगे
विभाग ने निगम कमिश्नर, नपा और नप के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सभी वाहन जो निकायों में संचालित होते हैं में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता से क्रय किया जाए। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इलेक्ट्रिक कचरा वाहन खरीदना संभव न हो तो मिशन संचालक को जानकारी दें। साथ ही अनुमति लेकर ही गैर इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ी खरीदे। INDIAFIRST.ONLINE