2018 से पहले बने मकानों का होगा सेटलमेंट

इंडिया फर्स्ट न्यूज़। पटना। राजीव नगर आवास बोर्ड की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। आवास बोर्ड और प्रशासन की ओर से लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले पांच-पांच लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही 2018 के पहले बने हुए मकानों का सेटलमेंट करने का निर्देश भी जारी किया है।

याचिका पर करीब चार महीने पहले न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे 400 एकड़ में रहे रहे 2000 से ज्यादा परिवार वालों को राहत मिली है।

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