
इंडिया फ़र्स्ट ।
- छात्रवृत्ति योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वार अनुसूचित जनजातीय वर्ग के उत्थान और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं को अपने शासनकाल में बनाया गया जिसमे छात्रवृत्ति, आवास, कन्या साक्षरता, उच्च शिक्षा शामिल है . प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु यह छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें । इस छात्रवृत्ति योजना की मुख्य बात यह की इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। जिसमे विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता होती है जिसके अंतर्गत वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है ।
- योजन का लाभ डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एम.फिल पी.एच.डी. के छात्रावास में रहने वाले छात्रो को 1500 रूपये तथा अन्य को 500 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
- डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट अन्य व्यवसायिक पाठयक्रमों यथा बी.फार्मेसी, नर्सिग, बी.नर्सिग, एल.एल.बी.आदि के छात्रावास में रहने वाले छात्रो को 820 रूपये और अन्य को 530 रूपये कीछात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
- ऐसे स्नातक स्तर के पाठयक्रम जो कि ऊपर दर्शायी गई श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते हैं जैसे बी.ए. बी.एस.सी. बी.काम आदि छात्रावास में रहने वाले छात्रो को 570 रूपये और अन्य को 300 रूपये कीछात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
- चौथी श्रेणी में कक्षा 11वीं एंव 12वीं को रखा गया है जिसमे छात्रावास में रहने वाले छात्रो को 380 रूपये और अन्य को 230 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
- आवास सहायता
आवास योजना में विभाग द्वारा आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरन्तर रखने के लिए शासन आदेश क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23/12/2016 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2016 जारी किये हैं। महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना के तहत छात्रों को प्रतिमाह सम्भाग स्तर पर राशि रूपए 2,000/-, जिला स्तर पर राशि रूपए 1,250/- एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर मुख्यालय पर राशि रूपए 1,000/- दिए जाने का प्रावधान है।
- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश अंतर्गत सभी अनुसूचित जनजाति की बालिकाओंशिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने के साथ-साथ अधिक से अधिक आगामी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करवाये जाने हेतु कन्या साक्षारता प्रोत्साहन योजना संचालित है।
अनुसूचित जनजाति की वह सभी बालिकाऐं जो कक्षा 10 वी उत्तीर्ण होकर कक्षा 11वीं में प्रवेश करती हैं । उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सभी प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।
- विदेश में उच्च शिक्षा
अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष में 02 बार प्रायः माह अप्रैल एवं अक्टूबर में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है अथवा प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर अभ्यार्थी द्वारा विभागीय वेवसाईट www.tribal.mp.gov.in से आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सीधे प्रेषित किया जा सकता है।
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