
इंडिया फर्स्ट। रामपुर। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद अब उनका वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो गया है। यानी किसी भी चुनाव में अब अब्दुल्ला आजम वोट भी नहीं डाल पाएंगे। ईआरओ ने उनके वोट देने के अधिकार को समाप्त करने के आदेश दिए थे। इससे पहले आजम खान की भी विधायकी रद्द हो चुकी है। उनका भी वोट देने का अधिकार खत्म किया जा चुका है।
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से वर्ष 2022 में विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता मुरादाबाद न्यायालय से सजा मिलने के चलते समाप्त की गई है। इसके साथ ही स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। बीते सोमवार को मुरादाबाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम का यह दूसरा मौका है जब उनकी स्वार सीट दोबारा खाली हुई है।
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