BHOPAL: जीएसटी विभाग ने नियमों में किया बदलाव

इंडिया फर्स्ट। भोपाल

व्यापारियों को अब टैक्स भरने के बाद दो साल तक पुराने रिफंड लेने की सुविधा मिलेगी। अभी इसकी सीमा दो साल तक ही थी। लेकिन यह तय नहीं था कि यह कब से प्रारंभ मानी जाएगी। जीएसटी विभाग ने रिफंड और टैक्स क्रेडिट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। व्यापारी हर माह दो रिटर्न फाइल करते हैं। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी। जीएसटीआर-1 इनवाइस का रिटर्न होता है। इसके जरिए व्यापारी बताता है कि पूरे माह उसने कितना माल भेजा और मंगाया। जीएसटीआर-3बी के जरिए वह देय टैक्स चुकाता है। अगर व्यापारी ने अगस्त में कोई माल मंगाया। देय टैक्स सितंबर में चुका दिया। उस पर रिफंड बनता है तो सितंबर से अगले दाे साल तक उसे रिफंड क्लेम करने की सुविधा मिलेगी। मप्र में करीब 9 लाख व्यापारियों को इससे फायदा होगा। साथ ही उसे पूरे साल के रिटर्न में सुधार करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय मिलेगा। अब तक 31 मार्च को खत्म हुए साल के रिटर्न वह 30 सितंबर तक सुधार सकता था। अब यह सीमा 30 नवंबर कर दी गई है। छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है। उन्हें अपना सालाना रिटर्न 13 अप्रैल की तय सीमा के तीन माह के अंदर यानी 13 जुलाई तक हर हाल में भरना होगा। अन्यथा उनका जीएसटी पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

indiafirst.online

Comments are closed.

Check Also

#MP FIRST . National Panchayati Raj Day: CM Dr. Mohan Yadav Highlights Role of Villages in Nation Building

INDIA FIRST . BHOPAL . RIYA CHANDANI National Panchayati Raj Day is being celebrated acros…